टनकपुर/चम्पावत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक एवं प्रतिबंधित सामग्री साझा करने के मामलों को लेकर चम्पावत पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक चम्पावत रेखा यादव के निर्देश पर टनकपुर कोतवाली में एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई गृह मंत्रालय की साइबर निगरानी प्रणाली से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, साइबर सेल के माध्यम से प्राप्त एक इनपुट की जांच के दौरान पाया गया कि टनकपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बाल अश्लीलता से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने का मामला सामने आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 14 एवं 15 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67(बी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया पर अश्लील, आपत्तिजनक अथवा प्रतिबंधित सामग्री प्रसारित करने से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
चम्पावत पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अश्लील, भ्रामक या कानूनन प्रतिबंधित सामग्री को साझा करने से बचें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर निगरानी तंत्र के माध्यम से ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

